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पूर्व मंत्री रामविलास पासवान की पत्नी को सरकारी बंगला खाली करने के मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं


नई दिल्ली, 31 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान का सरकारी बंगला खाली कराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने बंगला खाली करने की प्रक्रिया पर दखल देने से इनकार कर दिया।

केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय ने अगस्त 2021 में रामविलास पासवान के परिवार को 12 जनपथ स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया था। आज सुनवाई के दौरान रीना पासवान की ओर से पेश वकील ने बंगला खाली करने के लिए चार महीने का समय देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस बंगले में काफी लोग रहते हैं, जिन्हें तुरंत हटाने से समस्या पैदा हो सकती है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि बंगला खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और रामविलास पासवान के परिवार को 2020 से लेकर अब तक पर्याप्त समय दिया जा चुका है।