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गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक


नई दिल्ली, 09 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सोनाली फोगाट हत्या मामले से चर्चा में आए गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट को गिराने पर रोक लगा दी है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले में रेस्टोरेंट को गिराने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि तक रेस्टोरेंट परिसर में व्यावसायिक गतिविधि पर रोक का आदेश दिया है। रेस्टोरेंट प्रबंधन ने गोवा कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी के गिराने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है।

उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त को हरियाणा की भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट इस रेस्टोरेंट में मृत पाई गई थीं। आरोप है कि फोगाट की मौत ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी।